बोर्ड उप समितियां
1.लेखा परीक्षा समिति
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			 क्र. सं.  | 
			
			 गठन  | 
			
			 पदनाम  | 
		
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			 1.  | 
			
			 श्री चंगदेव सुखदेव कांबले  | 
			
			 अध्यक्ष  | 
		
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			 2.  | 
			
			 डॉ. उषा नारायण  | 
			
			 सदस्य  | 
		
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			 3.  | 
			
			 निदेशक (उत्पादन एवं परियोजनाएं)  | 
			
			 सदस्य  | 
		
निदेशक (वित्त) लेखा परीक्षा समिति बैठकों में स्थाई आमंत्रिती हैं।
लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें (टीओआर) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 कंपनियों के नियम, 2014 के नियम 6 (निदेशक मंडल की बैठकें और इसकी शक्तियां), विनियम 18 और सेबी की अनुसूची 11 के भाग ग (दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाओं का सूचीकरण) विनियमन, 2015 और समय समय पर जारी डीपीई दिशानिर्देश, तत्समय प्रभावी किसी सांविधिक आशोधन(नों) या उनके पुनर्विधिनियमों को सम्मिलित करते हुए पढ़ें की सम्मति में होगी।
2. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
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			 क्र. सं.  | 
			
			 गठन  | 
			
			 पदनाम  | 
		
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			 1.  | 
			
			 डॉ. उषा नारायण  | 
			
			 अध्यक्ष  | 
		
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			 2.  | 
			
			 श्री चंगदेव सुखदेव कांबले  | 
			
			 सदस्य  | 
		
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			 4.  | 
			
			 निदेशक (वित्त)  | 
			
			 सदस्य  | 
		
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			 5.  | 
			
			 निदेशक (उत्पादन एवं परियोजनाएं)  | 
			
			 सदस्य  | 
		
समिति की संदर्भ शर्तें (टीओआर) अनुच्छेद 135; पढ़ें कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और कम्पनियों के नियम (नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति), 2014 के अनुसार होगी, और
- बोर्ड को नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का गठन और सिफारिश;
 - सीएसआर व्यय की सिफारिश;
 - किसी भी समय पर लागू किन्हीं वैधानिक संशोधन(नों) या उनके पुनरधिनियमन सहित नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं का कार्यान्वयन व निगरानी और समय-समय पर जारी किए गए डीपीई दिशानिर्देश।
 
3.हितधारक संबंध समिति
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			 क्र. सं.  | 
			
			 गठन  | 
			
			 पदनाम  | 
		
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			 1.  | 
			
			 डॉ. उषा नारायण  | 
			
			 अध्यक्ष  | 
		
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			 2.  | 
			
			 श्री चंगदेव सुखदेव कांबले  | 
			
			 सदस्य  | 
		
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			 3.  | 
			
			 निदेशक (उत्पादन एवं परियोजनाएं), सदस्य  | 
			
			 सदस्य  | 
		
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			 4.  | 
			
			 निदेशक (वाणिज्य)  | 
			
			 सदस्य  | 
		
समिति की संदर्भ शर्तें (टीओआर) कंपनियों के अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 के आधार पर होगी पढ़ें कंपनियों के नियम 6 (निदेशक मंडल की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 और नियामक 20 के साथ पढें सेबी (दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाओं का सूचीकरण) नियामक, 2015 की अनुसूची II का भाग घ जिसमें सम्मिलित है,
- सूचीबद्ध इकाई के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण / प्रसारण, वार्षिक रिपोर्ट के प्राप्त न होने, घोषित लाभांश की गैर-प्राप्ति, नए / डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने, सामान्य बैठकों आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।
 - शेयरधारकों द्वारा मतदान के अधिकार के प्रभावी अभ्यास के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।
 - रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध संस्था द्वारा अपनाई गई सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।
 - सूचीबद्ध इकाई द्वारा गैर-दावाकृत लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट / सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।
 
4. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
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			 क्र. सं..  | 
			
			 गठन  | 
			
			 पदनाम  | 
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			 1.  | 
			
			 श्री चंगदेव सुखदेव कांबले  | 
			
			 अध्यक्ष  | 
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			 2.  | 
			
			 डॉ. उषा नारायण  | 
			
			 सदस्य  | 
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			 3.  | 
			
			 श्री देवीदत्त शतपथी  | 
			
			 सदस्य  | 
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समिति की संदर्भ शर्तें (टीओआर) कंपनियों के अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 के आधार पर होगी पढ़ें कंपनियों के नियम 6 (निदेशक मंडल की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 और नियामक 19 के साथ पढें सेबी (दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाओं का सूचीकरण) नियामक, 2015 की अनुसूची II का भाग घ और समय समय पर जारी डीपीई दिशानिर्देश, तत्समय प्रभावी किसी सांविधिक आशोधन(नों) या उनके पुनर्विधिनियमों को सम्मिलित करते हुए के अनुसार होगी।
5. जोखिम प्रबंधन समिति
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			 क्र. सं.  | 
			
			 गठन  | 
			
			 पदनाम  | 
		
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			 1.  | 
			
			 डॉ. उषा नारायण  | 
			
			 अध्यक्ष  | 
		
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			 2.  | 
			
			 श्री चंगदेव सुखदेव कांबले  | 
			
			 सदस्य  | 
		
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			 3.  | 
			
			 निदेशक (वित्त)  | 
			
			 सदस्य  | 
		
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			 4.  | 
			
			 निदेशक (उत्पादन एवं परियोजनाएं)  | 
			
			 सदस्य  | 
		
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			 5.  | 
			
			 निदेशक (वाणिज्यिक)  | 
			
			 सदस्य  | 
		
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			 जोखिम अधिकारी जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में पदेन आमंत्रिती हैं।  | 
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जोखिम प्रबंधन समिति के संदर्भ की शर्त (टीओआर) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21 के अनुरूप होगी, जिसे विनियम की अनुसूची II के भाग घ में निर्दिष्ट भूमिका और उत्तरदायित्वों के साथ पढ़ा जाएगा।
6. निवेश, परियोजना का मूल्यांकन और निगरानी समिति
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			 क्र. सं.  | 
			
			 गठन  | 
			
			 पदनाम  | 
		
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			 1.  | 
			
			 श्री चंगदेव सुखदेव कांबले  | 
			
			 अध्यक्ष  | 
		
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			 2.  | 
			
			 डॉ. उषा नारायण  | 
			
			 सदस्य  | 
		
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			 3.  | 
			
			 निदेशक (वित्त)  | 
			
			 सदस्य  | 
		
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			 4.  | 
			
			 निदेशक (उत्पादन एवं परियोजनाएं)  | 
			
			 सदस्य  | 
		
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			 5.  | 
			
			 निदेशक (वाणिज्यिक)  | 
			
			 
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समिति की संदर्भ शर्तों (टीओआर) में शामिल हैं
- उन सभी योजनाओं स्कीमों / परियोजनाओं की जांच करना जिनके लिए बोर्ड द्वारा 5 करोड़ रुपए या अधिक या समय-समय पर बोर्ड द्वारा तय की गई ऐसी अन्य सीमाओं के वित्तीय निहितार्थ के अनुमोदन की आवश्यकता होती है ।
 - कंपनी द्वारा निवेश के लिए पहचानी गई परियोजनाओं का प्रारंभिक मूल्यांकन करना और परियोजना का अनुगम करने के लिए सिफारिश करना।
 - अनुमोदित समय और लागत के भीतर लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और सुधारात्मक उपायों का सुझाव / कार्यान्वयन।
 - व्यवहार्यता रिपोर्ट / डीपीआर तैयार करने के उद्देश्य से परामर्शदाताओं को संलग्न करने के लिए बोर्ड की जांच और सिफारिश करना।
 - परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट / डीपीआर की संवीक्षा करना और निवेश के लिए बोर्ड को संस्तुति करना।